सरपंच या सदस्य की शैक्षिक योग्यता के संबंध में
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क्रमांक : संकिर्ण २०२२/प्र.क्र. १७० / परा-२
प्रति,
दिनांक 25 नवंबर
कलेक्टर, सर्व
विषय:- सरपंच या सदस्य की शैक्षिक योग्यता के संबंध में
सन्दर्भ:- 1. महाराष्ट्र एक्ट 2018 नं. 54, दिनांक 13 अगस्त, 2018 2. महाराष्ट्र एक्ट 2020 नं. 2. दिनांक 5 मार्च, 2020 3. महाराष्ट्र एक्ट 2022 नं. 42, दिनांक 29 अगस्त 2022
महोदय,
4. माननीय। उच्च न्यायालय, बॉम्बे रिट याचिका सं. 202/2018 दिनांक 6 मार्च, 2018 के आदेश द्वारा
विभिन्न समाहरणालय कार्यालय महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1959 की धारा 13 में शैक्षिक योग्यता के संबंध में स्पष्टीकरण मांग रहे थे।
तदनुसार, यह ध्यान दिया जाता है कि 2020 के महाराष्ट्र अधिनियम संख्या 2, दिनांक 5 मार्च, 2020 के तहत, धारा 13 की उप-धारा 2 (ए) में “सरपंच” शब्द के स्थान पर “सदस्य” शब्द डाला गया है। अर्थात इस संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायतों के सदस्य पद के लिए 1 जनवरी 1995 या उसके बाद जन्म लेने वाले व्यक्ति ने 7वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष शैक्षणिक योग्यता लागू की थी। साथ ही 2022 के महाराष्ट्र अधिनियम संख्या 42, दिनांक 29 अगस्त, 2022 के अनुसार उक्त संशोधन में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
माननीय भी। उच्च न्यायालय की रिट याचिका सं. 209/2018 और अन्य याचिकाएं
दिनांक 6 मार्च, 2018 के आदेशानुसार जनता द्वारा सीधे ग्राम पंचायतों का निर्वाचित सरपंच।
एक पदेन सदस्य होने का आदेश दिया गया है।
कैमस्कैनर से स्कैन किया
तथापि, उपरोक्त तथ्य के दृष्टिगत, “1 जनवरी, 1995 को या उसके बाद जन्मा व्यक्ति सरपंच पद के लिए नामांकन या सदस्य के लिए आम चुनाव या उपचुनाव के लिए, स्कूली शिक्षा में कम से कम 7वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र या सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित 7वीं कक्षा के समकक्ष शैक्षिक योग्यता। प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य रहेगा।”
आपका वफा
(सुनील माली) प्रकोष्ठ अधिकारी, महाराष्ट्र सरकार
प्रतिलिपि:- कक्ष अधिकारी, सत्र 8, राज्य निर्वाचन आयोग, नवीन प्रशासनिक भवन, मंत्रालय के सामने, मुम्बई।
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